अनलॉक-3 के तहत सोमवार से खुलेंगे जिम और योग सेंटर
दिल्ली, अनलॉक-3 की गाइडलाइन के तहत पांच अगस्त से खुल रहे योग और जिम सेंटरों में कोई भी व्यक्ति बिना आरोग्य सेतु ऐप के डाउनलोड किए प्रवेश नहीं कर सकता है। जिसके लिए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना संकट के गुजर रहे देश में लाकडाउन के बाद अनलॉक प्रक्रिया के तहत धीरे धीरे पाबंदियों काे हटाया जा रहा है। और सोमवार से जिम और योग सेंटरों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन इसके लिए जरूरी गाइड लाइन भी जारी की गई है।
ऐप के बिना नहीं मिलेगी सेंटरों में एंट्री
जिम और योग सेंटरों को खोलने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ नियम बनाए हैं , जिसका पालन करना जरूरी है। सेंटरों में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के मोबाइल में आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप होना जरूरी है इसके बिना प्रवेश नहीं मिलेगा इसके अलावा शारीरिक दूरी का विशेष ख्याल रखना होगा । साथ में यह भी कहा गया है एक्सरसाइज के समय वायइजर पहना होना चाहिए ।
शारीरिक दूरी के पालन के लिए नया नियम
गाइडलाइन के तहत में जिम मालिकों के लिए एक निर्देश साफ किया गया है कि कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए जिम की मशीनों को इस तरह से रखा जाए कि जिसमें शारीरिक दूरी के नियम का पालन हो। इसमें यह भी लिखा है कि एक्सरसाइज वाली जगह पर प्रतिवर्ग मीटर चार लोग ही हो। साथ इन सेंटरों में प्रवेश करने वालों की थर्मल स्कैनिंग भी की जाए।
हॉट-स्पॉट एरिया में नहीं खुलेंंगे जिम
केंद्र सरकार ने जारी आदेश में यह साफ किया है कि जो भी जिम या योग सेंटर हॉट-स्पॉट एरिया में आते हैं उन्हें फिलहाल बंद रखा जाएगा। इसके अलावा केंटेंमेंट जोन से बाहर वाले जिम को खोलने से पहले सरकार के आदेशों का पूरी तरह पालन करना होगा। आदेश में स्विमिंग पूल को भी खोलने की इजाजत नहीं मिली है। जबकि स्पा और स्टीम बाथ जैसे सेंटरों को अभी खोलने की अनुमति नहीं मिली है।
